23 November 2025
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ज्यादातर लोगों को पासपोर्ट और वीजा दोनो एक ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, लेकिन ये दोनों ही डॉक्यूमेंट अलग-अलग हैं। आज आपको इसके बीच के अंतर के बारे में बताएंगे।
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पासपोर्ट आपकी नागरिकता की पहचान है। ये आपको अपना देश जारी करता है। पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीयता बताता है, आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के नागरिक हैं इसका प्रमाण है। पासपोर्ट के बिना आप दूसरे देश नहीं जा सकते हैं।
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वीजा एक प्रवेश पत्र होता है, जिससे आपको किसी देश में जाने का, रहने का, या घुमने का अनुमति मिलता है। वीजा एक प्रूफ है कि उस देश की सरकार ने आपको वहाँ जाने की अनुमति दी है।
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पासपोर्ट आप जिस देश के नागरिक हैं, वहां की सरकार करती है और आप जिस देश में जा रहे हैं वीजा उस देश की एम्बेसी या कंसुलेट जारी करती है।
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पासपोर्ट ज्यादातर 10 साल तक वैलिड होता है, लेकिन वीजा की वैलिडिटी कुछ दिन, महीने या साल तक होती है। जैसे कि टुरिस्ट वीजा जो कि 6 महीने के लिए, स्टूडेंट वीजा जो कि 5 साल तक भी हो सकती है।
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60+ देश ऐसे हैं जहाँ की एंट्री वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल है। नेपाल,भूटान, मालदीव, थाइलैंड, इंडोनेशिया जैसे देश भारतीय पासपोर्ट पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एंट्री है। लेकिन पासपोर्ट हर हाल में जरुरी है।
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हर काम के लिए अलग वीजा होता है, जैसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, मेडिकल वीजा, इमिग्रेशन वीजा...
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